लोक सेवा आयोग:
जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 93(1) निम्नलिखित कार्यों के साथ जम्मू व कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करती है:
1. आयोग केंद्र शासित प्रदेश की सेवाओं के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा
2. आयोग से परामर्श किया जाएगा;
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सिविल सेवाओं में भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर और
सिविल पदों के लिए।
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सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और
स्थानान्तरण करने में और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नति या स्थानान्तरण के लिए
उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर पालन किए जाने वाले सिद्धांतों पर।।
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ऐसे मामलों से संबंधित अभ्यावेदनों या याचिकाओं सहित सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति
को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर, और आयोग का यह कर्तव्य होगा कि
वह उन्हें इस प्रकार संदर्भित किसी भी मामले पर या किसी अन्य मामले पर सलाह दे,
जिसे उनको उपराज्यपाल संदर्भित कर सकते हैं ।
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